*नगर परिषद ऊना को नगर निगम बनाने का प्रस्ताव पारित

*दो सप्ताह के भीतर जमा करवा सकते हैं आक्षेप

ऊना, 25 नवम्बर। नगर परिषद ऊना को हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 3(2) के अनुसार नगर निगम ऊना घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है तथा इन्हें जनसाधारण की सूचना के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशित किया गया है। यह जानकारी उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने दी। उन्होंने बताया कि नगर निगम ऊना में सम्मिलित किए जाने के साथ-साथ नगर परिषद ऊना के रूप में घोषित किए जाने से इस क्षेत्र में रहने वाले किसी निवासी को यदि कोई आपत्ति अथवा आक्षेप है तो वे उसे हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर लिखित में उपायुक्त ऊना के माध्यम से प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित समयावधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों व आक्षेपों पर ही विचार किया जाएगा। उसके उपरांत किसी भी आक्षेपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नगर निगम ऊना में ये क्षेत्र सम्मिलित होने प्रस्तावित
उपायुक्त ने बताया कि पटवार वृत टक्का-दो के तहत महाल झलेड़ा के पूर्ण भाग, रैंसरी निचली और उप्परली के चयनित भाग, कोटला खुर्द पटवार वृत के तहत महाल कोटला खुर्द का पूरा हिस्सा, कोटला कलां पटवार वृत के तहत महाल अजनोली, कोटला कलां, कोटला कलां निचली और उप्परली के पूरे भाग, अरनियाला पटवार वृत के तहत महाल लाल सिंगी का पूरा हिस्सा तथा महाल अरनियाला का चयनित भाग, मलाहत पटवार वृत के तहत महाल मलाहत और भड़ोलियां खुर्द का पूरा भाग, भड़ोलियां कलां पटवार वृत के तहत महाल रक्कड़ कॉलोनी और जलग्रां के भाग को आंशिक, पटवार वृत रामपुर के तहत महाल, रामपुर, रामपुर बेला, कुठार खुर्द और कुठार कलां के समस्त भाग को नगर निगम ऊना में सम्मिलित किया जाना है।

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*बंगाणा को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव पारित
*दो सप्ताह के भीतर आक्षेप आमंत्रित

ऊना, 25 नवम्बर। हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 3 की उपधारा 2 के अधीन नगर पालिका गठित किए जाने के आशय से बंगाणा को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव परित किया गया है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बताया कि नगर पंचायत बंगाणा की प्रस्तावित घोषणा के संबंध में यदि यहां के निवासियों/व्यक्तियों को आक्षेप अथवा आपत्ति है तो वे इस संबंध में अधिसूचना के राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर लिखित में उपायुक्त ऊना के माध्यम से प्रधान सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत कर सकते हैं। जिन पर राज्य सरकार निर्धारित समय अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों पर विचार करेगी। इसके उपरांत प्राप्त आक्षेप स्वीकार्य नहीं होंगे।

*नगर पंचायत बंगाणा में ये क्षेत्र शामिल होने प्रस्तावित

उपायुक्त ने बताया कि पटवार वृत बंगाणा के तहत महाल, सलोह, नायली उपरली व झिकली, नारगड़ू, अवाहड़, तेही, बौट, भलेत, मुच्छाली खास, बंगाणा, घड़ो, चिल्ली, झबरानी और तमलेट को नगर पंचायत बंगाणा में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।
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बाल विकास परियोजना गगरेट में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहायिकाओं के रिक्त पदों हेतू मांगे आवेदन
ऊना 25 नवम्बर। बाल विकास परियोजना कार्यालय गगरेट के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहायिकाओं के रिक्त चल रहे पदों के लिए आवेदन 13 दिसम्बर, 2024 तक मांगे गए हैं। इन पदों के लिए 18 से 35 वर्ष की पात्र महिला अभ्यर्थी अपना आवेदन सादे कागज़ पर भर के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय गगरेट में 13 दिसम्बर सायं 5 बजे तक जमा करवा सकती हैं। यह जानकारी बाल विकास अधिकारी गगरेट विजय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी को 20 दिसम्बर को प्रातः 10 बजे साक्षात्कार के लिए अपने सभी मूल दस्तावेज़ों सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय गगरेट में उपस्थित होना अनिवार्य है।
योग्यता एवं मानदंड
विजय कुमार ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है। प्रार्थी के परिवार की वार्षिक आय 50 हजार से अधिक नही होनी चाहिए जिसका प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार/तहसीलदार/कार्यकारी मजिस्ट्रेट अधिकारी द्वारा प्रमाणित/प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए। प्रार्थी हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए जिसका प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। इसके बाद किसी भी आवेदक/अभ्यर्थी से आवेदन/दस्तावेज प्राप्त नहीं किया जाएगा।
ये रहेगी साक्षात्कार की प्रक्रिया
उन्होंने कहा कि विज्ञापित पदों के लिए चयन कुल 25 अंकों में से योग्यता के आधार पर होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 10$2 के अंक प्रतिशतता के अधिकतम पास अंक के आधार पर शैक्षणिक योग्यता के लिए अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे, जिसमें 10$2 में अंकों का प्रतिशत अधिकतम 7 अंकों के अधीन आनुपातिक आधार पर होगा। उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को 3 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे, जिसमें स्नातक के लिए 2 अंक तथा स्नातकोत्तर और ऊपर के लिए 1 अंक रखा गया है। कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 3 अंक दिए जाएंगे, इसमें संबंधित पंचायत में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिका/बाल सेविका/बालवाड़ी शिक्षक/नर्सरी शिक्षक/सिलाई शिक्षक/ईसीसीई की शिशु पालक, जिन्होंने 10 महीने तक काम किया है, उन्हें प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए एक अंक दिया जाएगा, जो अधिकतम 3 अंकों के अधीन होगा। 40 प्रतिशत और उससे अधिक विकलांगता वाली दिव्यांग महिलाओं के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। इसमें यह शर्त रहेगी कि विकलांगता इस प्रकार की ना हो कि वह उनकी नौकरी की जिम्मेदारी के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करे। एससी/एसटी/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 2 अंक, राज्य गृह निवासी,बालिका आश्रम निवासी, अनाथ, विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा, विवाहित महिलाएं जिनके पति का पिछले 7 वर्षों से पता नहीं चल पा रहा है, महिलाएं जो अपने पतियों द्वारा परित्यक्त हैं और जो अपने माता-पिता के साथ रह रही हैं, के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। जिनके कोई पुत्र नहीं है ऐसे दो पुत्रियों वाले परिवारों की अविवाहित लड़की के लिए 2 अंक या जिनके कोई पुत्र नहीं है ऐसे दो पुत्रियों वाली विवाहित महिलाओं के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए 3 अंक दिए जाएंगे।
यहां भरे जाएंगे पद
उन्होंने बताया कि अप्पर कोपरेटिव सोसाईटी और मटियालिका संघनेई में एक-एक पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का तथा रायपुर अप्पर बुखायपुर, रायपुर कुम्हार बस्ती, लोअर मंदवाड़ा, घनारी चांग बस्ती, पिरथीपुर महिला मंडल, पिरथीपुर लोहार बस्ती, मैदानगढ़, बडोह भटिटयां, हरिजन बस्ती, भरवाईं रोड़, ओयल आश्रम, लोअर भंजाल- दो पठवाल, बाणदू-दो, क्ुआं वाला मुहल्ला और रोड साईड मवा कोहलां में आंगनबाड़ी सहायिकाओं से एक-एक पदा भरा जाएगा।