8वीं आर्थिक गणना के लिए तैयारी करें संबंधित विभाग : राहुल चौहान
घर-घर सर्वे के लिए जिला हमीरपुर में लगभग 1880 गणना ब्लॉक चिह्नित

हमीरपुर 14 फरवरी। इस वर्ष करवाई जाने वाली आठवीं आर्थिक गणना के लिए जिला हमीरपुर में भी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शुक्रवार को एडीएम राहुल चौहान ने आर्थिक गणना से संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके इसकी तैयारियों के निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि आठवीं आर्थिक गणना का क्षेत्रीय कार्य अप्रैल से शुरू किया जाएगा। इस आर्थिक गणना में सभी प्रकार के गैर कृषि उद्यम (मौसमी व बारहमासी) जो किसी भी प्रकार का उत्पादन करते हैं या सेवायें प्रदान करते हैं की गणना की जाएगी। कृषि क्षेत्र फसल उत्पादन एवं वृक्षारोपण को इस गणना से बाहर रखा गया है।
राहुल चौहान ने बताया कि आर्थिक गणना के लिए आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स की सेवाएं लेने का प्रस्ताव है, जिसकी रूपरेखा शीघ्र ही तय कर दी जाएगी। यह सर्वेक्षण स्मार्ट फोन या टैबलेट द्वारा घर-घर जा कर किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिला हमीरपुर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लगभग 1880 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। एक प्रगणक को कम से कम 3 गणना ब्लॉक दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में प्रगणक को 4000 रुपये प्रति गणना ब्लॉक और शहरी क्षेत्र में 5000 रुपये प्रति गणना ब्लॉक के अनुसार मानदेय दिया जाएगा। प्रति गणना ब्लॉक पर 500 रुपये फोन भत्ता भी मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में 150-180 परिवारों का एक गणना ब्लॉक और शहरी क्षेत्र में 120-150 परिवारों का एक गणना ब्लॉक बनाया जाएगा।
एडीएम ने बताया कि पटवारियों, पंचायत सचिवों और सहायकों को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी जाएगी। एक पर्यवेक्षक को 9 से 12 गणना ब्लॉक आवंटित किए जाएंगे। पर्यवेक्षक को प्रति गणना ब्लॉक पर 1100 रुपये मानदेय मिलेगा।
राहुल चौहान ने बताया कि पहली आर्थिक गणना वर्ष 1977 में हुई थी और उसके बाद वर्ष 1980, 1990, 1998, 2005, 2013-14 और 2019-21 में भी आर्थिक गणना हो चुकी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आठवीं आर्थिक गणना को सफलतापूर्वक पूर्ण करवाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।
बैठक में जिला सांख्यिकीय अधिकारी अशोक कुमार ने आठवीं आर्थिक गणना की तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर जिला राजस्व अधिकारी, डीआरडीए की परियोजना अधिकारी अस्मिता ठाकुर, सीएमओ डॉ. प्रवीण चौधरी, जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिल कुमार, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अनुराग गुप्ता और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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सोलन-दिनांक 14.02.2025

बीमा सखी के लिए विशेष भर्ती अभियान 16 फरवरी को

ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा संचालित बीमा सखी योजना के लिए 16 फरवरी, 2025 को विशेष भर्ती अभियान का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी भारतीय जीवन बीमा सोलन शाखा के विकास अधिकारी निखिल कुमार ने दी।
उन्होंने कहा कि बीमा सखी योजना के तहत सोलन ज़िला की सभी ग्राम पंचायतों से 4-4 बीमा सखियों का चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं को बीमा एजेंट बनने के लिए 03 वर्षों के स्टाइपन्ड के साथ प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बीमा सखी बनने के लिए महिला की आयु 18 से 70 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदक को आवेदन के साथ अपनी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं तथा उच्चतम शैक्षणिक योग्यता की तीन-तीन प्रतियां, दो पासपोर्ट साइज फोटो तथा 710 रुपए नकद पंजीकरण एवं परीक्षा शुल्क, आधार कार्ड व पेन कार्ड की प्रतियों के साथ एल.आई.सी. कार्यालय सोलन में 16 फरवरी, 2025 को प्रातः 10.00 बजे आयोजित भर्ती अभियान में आकर पंजीकरण करवा सकती हैं।
उन्होंने कहा कि इच्छुक महिलाएं अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नम्बर 82192-39228 तथा 82190-22284 पर सम्पर्क कर सकती हैं।

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सोलन -दिनांक 14.02.2025

ज़िला स्तरीय सतर्कता समिति बैठक 18 फरवरी को

ज़िला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक 18 फरवरी, 2025 को प्रातः 11.30 बजे आयोजित की जाएगी। यह जानकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के ज़िला नियंत्रक श्रवण कुमार हिमालयन ने दी।
उन्होंने कहा कि समिति की बैठक उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय में आयोजित की जाएगी।

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सोलन दिनांक 14.02.2025

खाद्य वस्तुओं की विक्रय दरें निर्धारित

ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश, 1977 के खंड 3 (आई) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ज़िला सोलन में विभिन्न खाद्य वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि अधिकतम खुदरा मूल्य में खाद्य वस्तुओं के सभी कर एवं अन्य आकस्मिक प्रभार सम्मिलित होंगे।
अधिसूचना के अनुसार बकरा एवं भेड़ा का मीट 550 रुपये प्रति किलोग्राम, सुअर का मीट 300 रुपये प्रति किलोग्राम, चिकन ड्रेस्ड 180 प्रति किलोग्राम, ब्रॉइलर ड्रेस्ड 240 रुपये प्रति किलोग्राम तथा बिना तली मछली 250 रुपये प्रति किलोग्राम रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार तंदूरी चपाती प्रति 10 रुपये, तवा चपाती प्रति 08 रुपये, भरा हुआ परांठा प्रति 30 रुपये, चावल, चपाती, दाल और सब्जी फूल डाईट प्रति 90 रुपये, पूरी प्लेट चावल 50 रुपये, दाल फ्राई प्रति प्लेट 60 रुपये, सब्जी/चना एवं दही के साथ दो पूरी प्रति प्लेट 50 रुपये तथा रायता का मूल्य प्रति प्लेट 50 रुपये निर्धारित किया गया है।
इस अधिसूचना के अनुसार स्थानीय दूध 50 रुपये प्रति लीटर, सभी ब्रांड का पैकेट वाला दूध मुद्रित मूल्य के अनुसार उपलब्ध होगा। पनीर 300 रुपये प्रति किलोग्राम तथा दही का मूल्य 70 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य तय किया गया है। सभी ब्रांड के शीतल पेय मुद्रित दर के अनुसार विक्रय होंगे।
ब्रेड, दूध जैसे पैकेट बंद पदार्थों पर मूल्य एवं पैकिंग की तिथि निर्धारित अधिसूचना के अनुसार होनी चाहिए।
प्रत्येक दुकानदार को बिक्री के लिए रखे गई खाद्य वस्तुओं की मूल्य सूची सहज दृश्य स्थल पर प्रदर्शित करना व इसके समस्त खरीद से सम्बन्धित बिल दुकानदार द्वारा रखना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता की मांग पर उन्हें कैश मेमो या बिल देना होगा।
यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से एक महीने की अवधि तक मान्य होगी।