निर्धारित मानदंडों के अनुरूप खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाई जाए सुनिश्चित–उपायुक्त मुकेश रेपसवाल
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर बैठक आयोजित
चंबा, मार्च 19-उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने कहा कि ज़िला में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य के लिहाज से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को निर्धारित मानदंडों के अनुसार सुनिश्चित बनाने के भी निर्देश दिए ।
उपायुक्त आज ज़िला सलाहकार समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।
मुकेश रेपसवाल ने विभाग के पास उपलब्ध मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब को कार्यशील बनाने के लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने को भी कहा। साथ में उन्होंने यह निर्देश भी दिए कि सभी हित धारकों में जानकारी और जागरूकता को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाए।
उन्होंने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यों की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
बैठक में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा दीपक आनंद ने बताया कि ज़िला में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 158 विक्रेताओं को फूड लाइसेंस जारी किए गए । इसके साथ अब तक 50 सामान्य तथा 130 सर्विलांस सैंपल जांच को भेजे गए हैं। जारी वित्त वर्ष के दौरान ज़िला में 61 फूड बिजनेस ऑपरेटर इकाइयों का निरीक्षण भी किया गया ।
होटल, रेस्टोरेंट और अन्य फूड बेंडिंग स्थापनाओं से संबंधित जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2024- 25 के दौरान 15 इकाइयों का हाइजीनिक रेटिंग से संबंधित ऑडिट पूर्ण किया गया।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विपिन शर्मा ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी के साथ स्वागत संबोधन भी रखा ।
बैठक में उप अधीक्षक पुलिस जितेंद्र चौधरी, उपनिदेशक उच्च शिक्षा भाग सिंह, उपनिदेशक कृषि भूपेंद्र सिंह, सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी राकेश कुमार, ओएसडी प्रारंभिक शिक्षा उमाकांत आनंद, अधीक्षक खाद्य आपूर्ति ज्योति सूर्या, व्यापार मंडल चंबा से नरेंद्र महाजन, वीरेंद्र महाजन प्रवीण कुमार सहित समिति सदस्य उपस्थित रहे।
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30 मार्च तक पुराना शीतला पुल पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित-प्रियांशु खाती
चंबा 19 मार्च 2025,पुराना शीतल पुल पर आगामी 30 मार्च तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है यह जानकारी उपमंडल अधिकारी (ना) प्रियांशु खाती (आईएएस) ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी अधिसूचना के माध्यम से दी है। उन्होंने बताया कि 17 से 30 मार्च तक प्रातः 9 से सायं 5 बजे तक पुराना शीतला पुल को सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए प्रतिबंधित किया गया है।
एसडीएम चंबा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग की ओर से पर्याप्त पत्र के माध्यम से पुराना शीतला पुल को मुरम्मत करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि पुल का मुरम्मत कार्य 17 से 30 मार्च प्रातः 9 से सायं 5 बजे तक चलेगा तथा इस अवधि के दौरान सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही नए शीतला पुल से होगी। उन्होंने कहा कि पुल के मरम्मत कार्य के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कार्य को सुचारू रखने के दृष्टिगत वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है ।