ऋण दिवस आयोजित

सोलन-दिनांक 19.03.2025-ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आज यहां ऋण दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने की।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से सघन प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वरोज़गार की दिशा में सशक्त बनाने के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुडी महिलाओं को आर्थिक तौर पर सुदृढ़ करने के लिए ज़िला सोलन में भी महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वर्ष 2024-25 में सोलन ज़िला को प्राप्त 16 करोड़ 70 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत करने का लक्ष्य में प्राप्त हुआ है। अभी तक ज़िला में 08 करोड़ 22 लाख रुपए के ऋण इन स्वयं सहायता समूहों के लिए स्वीकृत किए गए हैं।
मनमोहन शर्मा ने इस अवसर पर एनआरएलएम के तहत पंजीकृत ज़िला के 27 स्वयं सहायता समूहों को लगभग 64.50 लाख रुपए के ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर एनआरएलएम के तहत बेहतरीन कार्य करने वाले विकास खण्डांे, बैंकों और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया।
कार्यक्रम में अवगत करवाया गया कि ऋण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 22 फरवरी से 08 मार्च, 2025 तक ज़िला के सभी विकास खण्डों में सघन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें कुल 154 ऋण मामलों में से 114 ऋण मामले बैंकों को स्वीकृति के लिए भेजे गए। इनमें से 27 ऋण मामले स्वीकृत कर दिए गए हैं।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त सोलन राहुल जैन, ज़िला विकास अधिकारी रमेश शर्मा, ज़िला के अग्रणी बैंक यूको बैंक की प्रबंधक तमन्ना मोदगिल, विभिन्न बैंकों को पदाधिकारी व अन्य उपस्थित थे।

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खाद्य वस्तुओं की विक्रय दरें निर्धारित

सोलन-दिनांक 19.03.2025ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश, 1977 के खंड 3 (आई) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 13 फरवरी, 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार सोलन ज़िला में खाद्य वस्तुओं की दर अगले दो माह के लिए पूर्ववत निर्धारित की हैं।
अधिसूचना के अनुसार बकरा एवं भेड़ा का मीट 550 रुपये प्रति किलोग्राम, सुअर का मीट 300 रुपये प्रति किलोग्राम, चिकन ड्रेस्ड 180 प्रति किलोग्राम, ब्रॉइलर ड्रेस्ड 240 रुपये प्रति किलोग्राम तथा बिना तली मछली 250 रुपये प्रति किलोग्राम रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार तंदूरी चपाती प्रति 10 रुपये, तवा चपाती प्रति 08 रुपये, भरा हुआ परांठा प्रति 30 रुपये, चावल, चपाती, दाल और सब्जी फूल डाईट प्रति 90 रुपये, पूरी प्लेट चावल 50 रुपये, दाल फ्राइ प्रति प्लेट 60 रुपये, सब्जी/चना एवं दही के साथ दो पूरी प्रति प्लेट 50 रुपये तथा रायता का मूल्य प्रति प्लेट 50 रुपये निर्धारित किया गया है।
इस अधिसूचना के अनुसार स्थानीय दूध 50 रुपये प्रति लीटर, सभी ब्रांड का पैकेट वाला दूध मुद्रित मूल्य के अनुसार उपलब्ध होगा। पनीर 300 रुपये प्रति किलोग्राम तथा दही का मूल्य 70 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य तय किया गया है। सभी ब्रांड के शीतल पेय मुद्रित दर के अनुसार विक्रय होंगे।
ब्रेड, दूध जैसे पैकेट बंद पदार्थों पर मूल्य एवं पैकिंग की तिथि निर्धारित अधिसूचना के अनुसार होनी चाहिए।
प्रत्येक दुकानदार को बिक्री के लिए रखे गई खाद्य वस्तुओं की मूल्य सूची सहज दृश्य स्थल पर प्रदर्शित करना व इसके समस्त खरीद से सम्बन्धित बिल दुकानदार द्वारा रखना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता की मांग पर उन्हें कैश मेमो या बिल देना होगा।

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LR Institute of Legal Studies Solan hosted a one day Guest Lecture

Solan, 19.03.25- LR Institute of Legal Studies Solan hosted a one day Guest Lecture in collaboration with the District Legal Services Authority (DLSA) Solan to commemorate “The Sexual Harassment of women at Workplace (Preventiopn, Prohibition and Rederrsal) Act, 2013” on dated 19th March 2024. The event featured enlightening presentations by Assistant Professor Dr. Anita Verma along with contributions from Kalpana and Vikram students from the 2nd semester on topics like Posh Act, Sexual Harassment. Students presented a skit on sexual harassment at workplace to raise awareness about this serious issue. The skit highlighted how harassment affects individual and the importance of speaking up against it.

Head of the Department Assistant Professor Mr. Gulshan Kumar initiated the session with a comprehensive introduction on Sexual Harassment of women at workplace and welcome our today’s Chief Guest and other dignitaries (Director Academice Prof (Dr) P.P. Sharma, Director (quality & well being) Ms. Sachi Singh.

Honb’le Additional Chief Judicial Magistrate-cum-Secretary District Legal Services Authority, Solan Ms. Akanksha Dogra was the Chief Guest in one day guest lecture on The Sexual Harassment of women at Workplace (Prevention, Prohibition and Rederrsal) Act, 2013. She throws light on the issues pertaining to sexual harassment, emphasizing the need for strict legal action and societal awareness. She stated that “sexual harassment is a grave violation of human dignity and must be addressed with zero tolerance.” She urged institutions to implement string policies, ensure safe environments and encourages victim to speak up.