बसाल से नंगल सलांगड़ी रोड़ पर वाहनों की आवाजाही एक माह तक बंद, ट्रैफिक वैकल्पिक मार्ग पर डायवर्ट
ऊना, 17 नवम्बर। बसाल से नंगल सलांगड़ी रोड़ पर ( किलोमीटर 0/000 से 7/100) मनोहर मार्किट से चलोला मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए एक माह तक बंद रहेगा। इस दौरान वाहनों की आवाजाही के लिए टै्रफिक को ऊना-टक्का-धमांदरी रोड से नंगल सलांगड़ी रोड और कुरियाला से नंगल सलांगड़ी रोड़ पर मोड़ा गया है।
उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने इस संबंध में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 व 116 के तहत आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि यह आदेश सड़क अपग्रडेशन और निर्माण संबंधी कार्यों को त्वरित और सुचारू रूप से करने को लेकर जारी किए गए हैं। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सड़क बंद करने को लेकर जनता को सूचित करने और मार्ग परिवर्तन की जानकारी देने के लिए अग्रिम बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।
============================================
तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के लिए लाइसेंस आवेदन की तिथि अब 30 नवम्बर तक बढ़ी
ऊना, 17 नवम्बर। नगर निगम ऊना ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री से संबंधित नियमों के प्रभावी अनुपालन और दुकानदारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस आवेदन एवं नवीनीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है।
संयुक्त आयुक्त नगर निगम ऊना मनोज कुमार ने बताया कि नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत अब तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा एवं अन्य निकोटीन उत्पाद बेचने वाले सभी दुकान मालिक 30 नवम्बर तक अपना व्यावसायिक लाइसेंस बनवा या नवीनीकृत करवा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि तिथि बढ़ाने का उद्देश्य व्यापारियों को नियमों की जानकारी देना और उन्हें लाइसेंस प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराना है।
संयुक्त आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित अवधि में मिले आवेदनों का विधिवत सत्यापन करने के बाद संबंधित लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि लाइसेंस जारी होने के पश्चात बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आर्थिक दंड का प्रावधान भी शामिल है।
उन्होंने सभी व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे विस्तारित तिथि का लाभ उठाते हुए समय पर अपने लाइसेंस संबंधी कार्य पूरे करें।
================================================
यूएई में डिलीवरी राइडर्स के पदों के लिए 22 तक कर सकते है पंजीकरण
ऊना, 17 नवम्बर। श्रम एवं रोजगार विभाग तथा एचपीएसइडीसी के संयुक्त तत्वावधान में मैसर्ज जेएसडीसी ग्रुप ऑफ़ कम्पनीज़ द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए डिलीवरी राइडर्स के पद भरे जा रहे हैं।इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी ऊना अक्षय शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं पास तथा बेसिक इंग्लिश का ज्ञान आवश्यक है। अभ्यर्थियों की आयु 20 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। रंग दृष्टि-दोष तथा गर्दन और मुंह पर टैटू नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को 2500 एइडी मासिक वेतन, प्रतिदिन 10 घंटे ड्यूटी तथा सप्ताह में 6 दिन कार्य करना होगा।जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी वेब लिंक (गूगल फॉर्म) https://forms.gle/F4H9GgWcNnvqUdF76 के माध्यम से 22 नवम्बर, 2025 तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण लिंक जिला रोजगार कार्यालय ऊना के फेसबुक पेज पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी दूरभाष नं. 01975-226063 पर संपर्क कर सकते हैं।=================================================
टब्बा पंचायत के आंशिक क्षेत्र को नगर निगम ऊना में शामिल करने का प्रस्ताव
सरकार ने अधिसूचना जारी की, दो सप्ताह में दर्ज करवा सकते हैं आपत्तियां
ऊना, 17 नवंबर. प्रदेश सरकार ने नगर निगम ऊना के विस्तार को लेकर अधिसूचना जारी की है। हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में पटवार वृत्त भड़ोलियां कला, महाल टब्बा तथा ग्राम पंचायत टब्बा के आंशिक क्षेत्र को नगर निगम सीमा में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। यह जानकारी नगर निगम ऊना के आयुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने दी।
===========================================
नगर निगम ऊना के 17 वार्डों में जागरूकता एवं समाधान शिविर आयोजित
ऊना, 17 नवम्बर। स्वच्छ शहर समृद्ध शहर 2.0 अभियान के अंतर्गत नगर निगम ऊना के 17 वार्डों में जागरूकता एवं समाधान शिविर आयोजित किए। नगर निगम ऊना के संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकारी योजनाओं एवं ऑनलाइन सेवाओं से जोड़ना, उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान करना, तथा स्वच्छता के प्रति जनभागीदारी को बढ़ावा देना है।
उन्होंने बताया कि शिविरों के दौरान नागरिकों को सफाई एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया तथा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुना गया। लोगों को गीले, सूखे और हानिकारक कचरे के पृथक्करण, उनके वैज्ञानिक निस्तारण और घर-घर स्तर पर स्वच्छता अपनाने की जानकारी दी गई।
शिविरों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के पात्रता मानदंड तथा यूनिफाइड वेब पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इसके साथ ही सिटिज़न सेवा पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया समझाई गई, जिसके माध्यम से नागरिक स्ट्रीट लाइट खराब होने, कूड़ा न उठने, अवैध निर्माण, अवैध पार्किंग, संपत्ति कर निर्धारण, रास्तों एवं नालियों की सफाई, जन शौचालय की सुविधा, मृत पशुओं के निपटान तथा खुले में शौच जैसी समस्याओं की शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
संयुक्त आयुक्त ने बताया कि नगर निगम ऊना ने कार्यालय में “समाधान सैल” का गठन किया है, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निपटारा करवा सकते हैं। शिविरों में शिकायत निवारण फॉर्म भी वितरित किए गए, और कई शिकायतों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया।
इन शिविरों का आयोजन नगर निगम की तीन टीमों द्वारा किया गया, जिनमें सामाजिक विकास विशेषज्ञ मनोज कौशिक, सिटी मिशन प्रबंधक सुशील गुप्ता, अभिषेक पठानिया, सिविल इंजीनियर आदित्य पाठक, अर्बन प्लानर अंजू, सामुदायिक प्रबंधक बबली, सफाई पर्यवेक्षक विजय कुमार, जिला समन्वयक मुनीश जस्सल, वालंटियर राजविंदर कौर, नगर निगम में सम्मिलित पंचायतों के सचिव, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय नागरिकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।
============================================
अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम पर जागरूकता शिविर आयोजित
ऊना, 17 नवम्बर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आज ग्राम पंचायत रायसरी में तहसील स्तरीय जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर का उद्देश्य नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 से संबंधित प्रावधानों की जानकारी आमजन तक पहुँचाना था।
शिविर में तहसील कल्याण अधिकारी ऊना जितेन्द्र शर्मा ने विभाग द्वारा संचालित विविध कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने दिव्यांगजनों के सामर्थ्य कार्यक्रम, विकलांग राहत भत्ता, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, विकलांग विवाह अनुदान, छात्रवृत्ति योजनाएँ, कौशल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय न्यास, यूडीआईडी कार्ड, स्वयं रोजगार ऋण, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, गृह-निर्माण अनुदान, अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना आदि के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
उन्होंने सभी पेंशनधारकों से ई-केवाईसी समय पर करवाने का आग्रह भी किया। इसके अतिरिक्त, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऊना से एडवोकेट सुमेधा शर्मा और एडवोकेट प्रवीण चौधरी ने उपस्थित लोगों को मातृ-पितृ भरण-पोषण अधिनियम सहित विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों के तहत उपलब्ध अधिकारों और सुविधाओं के बारे में जागरूक किया।
शिविर में ग्राम पंचायत रायसरी के प्रधान, उपप्रधान, सभी वार्ड सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित लगभग 105 नागरिकों ने भाग लिया।