सोलन- दिनांक 27.11.2024

नो पार्किंग ज़ोन के सम्बन्ध में आदेश जारी

ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने सोलन शहर में कुछ मार्गों को तत्काल प्रभाव से नो पार्किंग ज़ोन घोषित कर दिया है। यह आदेश ज़िला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुलिस अधीक्षक सोलन, नगर निगम सोलन आयुक्त तथा उपमण्डलाधिकारी सोलन की संस्तुति के उपरांत जारी किए गए हैं।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 व 117, सड़क नियमन 1999 के नियम 15 तथा 17 और हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 184 तथा 196 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार सोलन शहर में दयोंघाट वार्ड नम्बर 01 में बाबा बालक नाथ मार्ग, जवाहर पार्क के समीप सर्कुलर मार्ग से चौक बाजार सोलन, दोहरी दीवार से शिव मंदिर-पॉवर हाउस-सपरुन गुरूद्वारा तक तथा कोटला नाला से ऑफिसर कालोनी एवं डाईट सोलन तक मार्ग को तत्काल प्रभाव से नो पार्किंग ज़ोन घोषित कर दिया गया है।
यह आदेश तुरंत प्रभावी हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

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सोलन -दिनांक 27.11.2024
नगर पंचायत कुनिहार के सम्बन्ध में अधिसूचना

प्रदेश सरकार द्वारा नगर पालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्याक 13) की धारा 4 की उप धारा (2) के तहत सोलन ज़िला में नगर पंचायत कुनिहार को अधिसूचित किया गया है। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त सोलन अजय कुमार यादव ने दी।
अजय यादव ने कहा कि नगर पंचायत कुनिहार के तहत पटवार वृत्त कुनिहार के मोहाल थावना के 316873 वर्ग मीटर, पटवार वृत्त हाटकोट के मोहाल कोठी फर्स्ट के 343979 वर्ग मीटर, पटवार वृत्त हाटकोट के मोहाल हाटकोट के 570187 वर्ग मीटर, पटवार वृत्त हाटकोट के उप महाल कोठी सैकडं के 181112 वर्ग मीटर, पटवार वृत्त कुनिहार के मोहाल ऊंचा गांव के 394047 वर्ग मीटर तथा पटवार वृत्त हाटकोट के उप महाल पुलहाडा के 111129 वर्ग मीटर क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। उन्होंने कहा कि कुल 1917327 वर्ग मीटर क्षेत्र को नगर पंचायत कुनिहार में सम्मिलित किया गया है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि इन क्षेत्रों को नगर पंचायत कुनिहार में सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में आक्षेप लिखित में अतिरिक्त उपायुक्त सोलन को प्रेषित करने होंगे। उन्होंने कहा कि आक्षेप अधिसूचना के हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई-गजट) में प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह की अवधि में लिखित में प्रेषित करने होंगे। इन आक्षेपों को हिमाचल प्रदेश के प्रधान सचिव, शहरी विकास को प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपरोक्त अवधि की समाप्ति के उपरांत कोई भी आक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा।