नवरात्र मेले में माता श्री चिंतपूर्णी जी में लागू रहेगी विशेष व्यवस्था
ऊना, 28 मार्च। माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में चैत्र नवरात्र मेले के दौरान लोगों की सुविधा और सुचारू कानून व्यवस्था के लिए 30 मार्च से 6 अप्रैल तक विशेष व्यवस्था लागू रहेगी। इसे लेकर जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक मेले के दौरान कानून व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।

जतिन ने बताया कि नवरात्र के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर अन्यों द्वारा लाउडस्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी। मेले के दौरान ब्रॉस बैंड़, ड्रम, लंबे चिम्टे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा और आतिशबाजी इत्यादि की भी अनुमति नहीं होगी।

उपायुक्त ने कहा कि मेलावधि के दौरान माता श्री चिंतपूर्णी जी के दर्शनार्थ बनाए गए पंजीकरण काउंटर पर पर्ची लेना अनिवार्य रहेगा।
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उपायुक्त ने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के वेयर हाउस का किया त्रैमासिक निरीक्षण
ऊना, 28 मार्च। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने शुक्रवार को ट्रक यूनियन के समीप उप मुहाल बाग ऊना में ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) और वीवीपैट (वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) मशीनों के वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयरहाऊस की सुरक्षा व्यवस्था, मशीनों के रखरखाव और प्रबंधन से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मशीनों की नियमित जांच सुनिश्चित करें और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करें। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की उचित देखभाल आवश्यक है।
इस दौरान तहसीलदार (चुनाव) सुमन कपूर सहित अन्य उपस्थित रहे।
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जिला सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित
15 मामलों में जारी की 1 लाख 67 हज़ार की राहत राशि : जतिन लाल

ऊना, 28 मार्च। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति के लोगों को समाज में समानता का अधिकार दिलाने, जातिगत भेदभाव व अत्याचार निवारण को लेकर गठित जिला सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की त्रैमासिक बैठक शुक्रवार को उपायुक्त ऊना जतिन लाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

उपायुक्त ने बताया कि इस अधिनियम के तहत सजा दिलाने के साथ-साथ पीड़ित को कानूनी संरक्षण और पुनर्वास राहत राशि के रूप में एक लाख से 8 लाख 25 हजार रूपये तक की धनराशि देने का प्रावधान है। जिसे प्रथम किशत एफआईआर होने पर, दूसरी किशत मामला न्यायालय में प्रस्तुत होने पर और शेष राशि का भुगतान फैसला आने पर किया जाता है।
उन्होंने बताया कि ज़िला ऊना में एसी एसटी अधिनियम के तहत 1 जनवरी, 2024 से माह फरवरी, 2025 के अंत तक पंजीकृत 24 मामलों में से जांच के उपरांत पुलिस द्वारा 4 मामलों में एससी एसटी अधिनियम की धारा हटा दी गई है। एक मामले में पीड़िता द्वारा राहत राशि के लिए पूर्ण दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए। अब तक 15 मामलों में पीड़ितों को 1 लाख 67 हज़ार रुपये की राहत राशि प्रदान की जा चुकी है। शेष पर कार्रवाई जारी है।
बैठक में पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, जिला कल्याण अधिकारी अनीता शर्मा, तहसील कल्याण अधिकारी जतिंद्र कुमार, अधिवक्ता सुरेश ऐरी सहित अन्य उपस्थित रहे।
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मीरपुर में सर्विस इंजीनियरों और मार्केटिंग के साक्षात्कार 3 अप्रैल को
हमीरपुर 28 मार्च। स्थानीय प्राइवेट कंपनी मैसर्स विमांशु इलीवेटर एंड एस्क्लेटर हमीरपुर में सर्विस इंजीनियर के 10 पदों, एक महिला रिसेप्शनिस्ट और मार्केटिंग के लिए 5 पुरुष उम्मीदवारों के पदों को भरने के लिए 3 अप्रैल को सुबह साढे दस बजे जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे।
जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि सर्विस इंजीनियर के पदों के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फिटर ट्रेड के आईटीआई डिप्लोमाधारक युवा पात्र होंगे। महिला रिसेप्शनिस्ट और मार्केटिंग के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक रखी गई है। इन सभी पदों के लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष रखी गई है।
चयनित आवेदको को कंपनी द्वारा 12 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत पात्र उम्मीदवार हिमाचली स्थायी निवासी प्रमाण पत्र और अपने मूल प्रमाण पत्रों सहित साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कंपनी के मोबाइल नंबर 9988838349 या जिला रोजगार कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222318 पर संपर्क कर सकते हैं।
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जिला स्तरीय बैंक सलाहकार एवं समीक्षा बैठक आयोजित, एडीसी ने की अध्यक्षता
धोखाधड़ी से निपटने के लिए उचित कदम उठाने के दिए निर्देश
जिला में बैंको ने दिसम्बर तिमाही 2024 तक बांटे 2257.13 करोड़ के ऋण


ऊना, 28 मार्च। अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) ऊना महेंद्र पाल गुर्जर ने बैंकों को वार्षिक ऋण योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने के निर्देश दिए ताकि लोगों की आर्थिक जरूरतों को पूर्ण किया जा सके। उन्होंने किसानों को लाभान्वित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा किसानों को कृषि कार्ड वितरित, कृषि औजारों हेतु ऋण प्रदान करने तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहित करने को भी कहा। यह बात एडीसी ने जिला स्तरीय बैंक सलाहकार एवं समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।
महेंद्र पाल गुर्जर ने बैंकों की वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत की गई उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में ऋण वितरण की कम उपलब्धि पर चिंता जताई। उन्होंने सभी बैंकों को जमा-ऋण अनुपात बढ़ाने और प्राथमिक क्षेत्र में ऋण वितरण में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और नीतियों का पालन करते हुए बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को ऋण योजनाओं का लाभ मिले, जिससे आमजन और उद्यमियों को लाभ पहुंच सके। उन्होने सभी बैंको को निर्देश दिए कि सरकार प्रायोजित योजनाओं के तहत ऋण आवेदनों को समय पर मंजूरी दें। इसके अलावा बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों के साथ आए दिन हो रही धोखाधड़ी के लिए उचित कदम उठाने तथा अधिक से अधिक ग्राहकों को जागरूक करने एव सतर्कता बरतने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर भी जोर दिया।
एडीसी ने तीसरी तिमाही में बैंकों द्वारा लक्ष्यों के बदले उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए बताया कि जिला के बैंकों ने दिसम्बर 2024 तक 2398.71 करोड़ के ऋणों के वार्षिक लक्ष्य के बदले में 2257.13 करोड़ के ऋण वितरित किए। बैंकों की जमा राशि 14548.54 करोड़ हो गयी है, इसमें 6.81 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि हुई है जबकि ऋण 10.73 प्रतिशत की दर से बढ़ कर 4553.79 करोड़ हो गया है। जिला का ऋण जमा अनुपात वर्ष में 31.30 प्रतिशत हो गया है। जिला का ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय लक्ष्य 60 प्रतिशत की अपेक्षा कम है। उन्होंने बैंकों का ऋण जमा अनुपात सुधारने के लिए बैंकों और सरकारी विभागों को भरसक प्रयत्न करने के निर्देश दिए।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि बैंकों ने 31 दिसम्बर, 2024 तक किसानों को 69754 कृषि कार्ड बांटे जबकि दिसम्बर तिमाही में बैंकों ने 439 कृषि कार्ड बांटे हैं। बैंकों का कृषि ऋण 862.96 करोड़ है जो कि कुल ऋणों का 18.95 प्रतिशत हैं। उन्होंने बैंकों को जनता के जीवन स्तर को सुधारने के लिए हर संभव मदद करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला परिषद अध्यक्षा नीलम कुमारी, भारतीय रिजर्व बैंक से जिला अग्रणी अधिकारी राहुल जोशी, मुख्य जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक लहरी मल, आरसेटी निदेशक पारूल विरदी, उपनिदेशक बागवानी केके भारद्वाज, उपनिदेशक कृषि कुलभूषण धीमान सहित विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयकों तथा सरकारी/गैरसरकारी अधिकारियों ने भाग लिया