खाद्यान्न परिवहन हेतु वर्ष 2025-27 की निविदाओं के लिए आवेदन आमंत्रित

बिलासपुर, 22 मार्च 2025 – जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले बृजेंद्र पठानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय खाद्य निगम (FCI) के थोक भंडार, बिलासपुर से हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (HPSCSC) के थोक भंडार, सदर बिलासपुर तक खाद्यान्नों के परिवहन कार्य हेतु वर्ष 2025-27 के लिए ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित की गई हैं। यह निविदाएँ राज्य सरकार के ई-पोर्टल https://hptenders.gov.in पर उपलब्ध हैं, जहां इच्छुक ठेकेदार आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि निविदाएँ जमा करने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल को सायं 5 बजे तक निर्धारित की गई है। इस तिथि के पश्चात कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि निविदाएँ केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार्य होंगी और ऑफलाइन प्रक्रिया से भेजे गए किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदाएँ प्राप्त होने के पश्चात इनकी समीक्षा की जाएगी और 10 अप्रैल को प्रातः 11 बजे जिला दंडाधिकारी बिलासपुर या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में संबंधित कार्यालय या उनके द्वारा निर्धारित स्थान पर खोली जाएँगी। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले निविदाकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

उन्होंने बताया कि निविदा प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी और निष्पक्ष होगी, जिसके लिए सभी दिशा-निर्देश, नियम व शर्तें https://hptenders.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इच्छुक ठेकेदारों को निविदा जमा करने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कर लॉगिन करना होगा। उन्होंने सभी निविदाकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे समय सीमा का पालन करें और प्रक्रिया से संबंधित सभी नियमों का अनुपालन करें। अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, बिलासपुर से संपर्क किया जा सकता है।
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स्टाम्प विक्रेता के दो पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी

बिलासपुर, 22 मार्च 2025 – तहसीलदार सदर, जिला बिलासपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 फरवरी 2025 के क्रम को जारी रखते हुए सिविल कोर्ट परिसर, बिलासपुर व तहसील परिसर, जिला बिलासपुर में स्टाम्प विक्रेता के दो पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। यह प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश स्टाम्प नियम, 1973 के उप-नियम 26 में निर्धारित शर्तों तथा उपयुक्त बिलासपुर से प्राप्त अनुमोदन एवं चयन समिति द्वारा तय किए गए मापदंडों के आधार पर की जा रही है।

उन्होंने बताया कि स्टाम्प विक्रेता पदों के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि पहले 15 फरवरी 2025 निर्धारित की गई थी, परंतु प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के बाद यह पाया गया कि केवल दो आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से एक आवेदक निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं कर सका है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अधिक योग्य आवेदकों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 28 मार्च 2025 कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि बिलासपुर के इच्छुक उम्मीदवार सादे कागज पर अपना आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित 28 मार्च 2025 को सायं 5 बजे से पहले तहसील कार्यालय सदर, बिलासपुर में जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए इच्छुक उम्मीदवार तहसील कार्यालय सदर, बिलासपुर से संपर्क कर सकते हैं।

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सतलुज नदी में गिरी उत्खनन मशीन हटाने के लिए 24 मार्च को अस्थायी यातायात प्रतिबंध

बिलासपुर, 22 मार्च: जिला दण्डाधिकारी आबिद हुसैन सादिक ने आदेश जारी करते हुए महाप्रबंधक, मैक्स इंफ्रा (1) प्राइवेट लिमिटेड को सतलुज नदी में गिरी उत्खनन मशीन को हटाने की अनुमति प्रदान की है। यह कार्य 24 मार्च 2025 को प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान, बागछाल पुल के पास ग्राम थापना से होकर गुजरने वाले मार्ग पर अस्थायी यातायात प्रतिबंध लागू रहेगा। हालांकि, आपातकालीन सेवाओं और वीवीआईपी वाहनों के लिए इस प्रतिबंध के तहत आवागमन की अनुमति दी जाएगी।

यातायात नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा मार्ग पर पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार की भीड़भाड़ से बचा जा सके।

जिला दण्डाधिकारी ने महाप्रबंधक, मैक्स इंफ्रा (1) प्राइवेट लिमिटेड को निर्देशित किया है कि मशीन को हटाने का कार्य निर्धारित अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाए। कार्य समाप्त होते ही यातायात को पुनः सामान्य कर दिया जाएगा।

यदि कार्य निर्धारित समय सीमा से अधिक चलता है, तो संबंधित वाहन मालिक को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 179 के तहत 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। इसके अलावा, क्षेत्रीय परिवहन पदाधिकारी को भी निर्देशित किया गया है कि इस दौरान ट्रकों और अन्य भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए समन्वयक नियुक्त किया जाए। ट्रकों को प्रतिबंधित क्षेत्र में उचित स्थानों पर रोका जाएगा, ताकि सड़क पर भीड़भाड़ न हो और अन्य वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे इस अस्थायी प्रतिबंध का पालन करें और प्रशासन को सहयोग प्रदान करें, ताकि यह कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके।